8वीं पास युवाओं को मिल रहा है ₹5 लाख का बिना ब्याज, बिना गारंटी लोन!

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : आज के समय में नौकरी पाना जितना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही ज़रूरी हो गया है कि युवा स्वरोजगार और बिजनेस की ओर कदम बढ़ाएं। इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसी योजनाएं ला रही हैं, जिनसे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को आर्थिक मदद मिल सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहद खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana)। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ₹5 लाख तक का लोन (Loan) बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है, ताकि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें।
क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार (UP Goverment) ने 3 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, बेरोज़गारी को कम करना और नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।
8वीं पास युवा भी ले सकते हैं लोन
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिक्षा की बाध्यता बहुत कम रखी गई है। अगर आप 8वीं पास हैं, तब भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
पात्रता (Eligibility)
अगर आप ₹5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री
- पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी/लोन योजना का लाभ नहीं लिया हो
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
लोन की खास बातें (Loan Features)
- अधिकतम लोन राशि: ₹5 लाख तक
- ब्याज: 0% (पूरी तरह ब्याज मुक्त)
- गारंटी: कोई नहीं
- लोन चुकाने की अवधि: 4 साल
यानी युवाओं को बिना किसी आर्थिक दबाव के बिजनेस शुरू करने का मौका दिया जा रहा है।
कितना योगदान देना होगा? (Own Contribution)
हालांकि लोन ब्याज मुक्त है, लेकिन लाभार्थी को अपनी श्रेणी के अनुसार थोड़ा-सा योगदान देना होगा:
- सामान्य वर्ग: 15%
- ओबीसी वर्ग: 12.5%
- एससी/एसटी और दिव्यांग: 10%
सरकार दे रही है अतिरिक्त सब्सिडी
इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत का 10% मार्जिन मनी भी देती है। अगर लाभार्थी 2 साल तक अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाता है, तो यह मार्जिन मनी पूरी तरह सब्सिडी में बदल जाती है। यानी यह रकम वापस नहीं करनी होगी।Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (How to Apply)
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
- सबसे पहले MSME पोर्टल पर जाएं: msme.up.gov.in
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा की जाएगी
- जांच के बाद आवेदन संबंधित बैंक को भेजा जाएगा
- बैंक द्वारा लोन प्रस्ताव की समीक्षा के बाद
- लोन स्वीकृत होते ही राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी
किन बिजनेस के लिए ले सकते हैं लोन?
इस योजना के तहत आप कई तरह के छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे:
- किराना या जनरल स्टोर
- मोबाइल रिपेयरिंग
- ब्यूटी पार्लर / सैलून
- टेलरिंग यूनिट
- डेयरी फार्म
- फूड प्रोसेसिंग
- इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप
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