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HSIIDC की पांच सेवाएं अब राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में, 15 दिन में मिलेगा जल और सीवरेज कनेक्शन

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) की अब पांच सेवाएं हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 के तहत लाई गई हैं। इसके तहत अब निगम को जल और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने इन सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय की है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

(HSIIDC) नई व्यवस्था के तहत:

  • जल और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

  • संशोधित जोनिंग प्लान की स्वीकृति 45 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी।

  • सार्वजनिक शौचालयों की सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित की जाएगी।

  • शौचालयों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

इन सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के क्षेत्रीय प्रभारी को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

वहीं, संशोधित जोनिंग प्लान से जुड़े मामलों में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर/सीनियर टाउन प्लानर पदनामित अधिकारी होंगे।
चीफ टाउन प्लानर को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और एमडी, एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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  • Rashtr Khabar

    A passionate and truth-driven news reporter with a keen eye for detail and a commitment to ethical journalism. I specialize in delivering accurate, timely, and engaging news that informs the public and strengthens trust in media.

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