Haryana Transfer Policy Update: मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर

Haryana Transfer Policy Update: हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। मेडिकल प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 दिसंबर 2025 कर दी गई है। डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स से पीड़ित कर्मचारी, उनके जीवनसाथी या अविवाहित बच्चों के लिए मेरिट अंक का दावा किया जा सकेगा। 25 दिसंबर के बाद जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
25 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई अंतिम तिथि
सरकार ने मौजूदा ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव्स के लिए मेडिकल प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 दिसंबर 2025 कर दी है। सरकार ने यह निर्णय सहानुभूतिपूर्ण और एकमुश्त विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए लिया है।
यह स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल प्रमाण-पत्र वर्तमान ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के अंतर्गत किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किन मामलों में मिलेगा मेरिट अंक का लाभ
मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अनुसार, डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाली बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी (स्वयं), अपने जीवनसाथी अथवा अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए मेरिट अंक का दावा करने के पात्र हैं, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज की विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें तथा समुचित सत्यापन के उपरांत, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिनों के भीतर मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करें।






