PAN-आधार पर सरकार का अल्टीमेट अलर्ट! 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका PAN – ये गलती हुई तो भारी नुकसान!

PAN Aadhaar Linking Deadline : अगर आपने अब तक PAN और आधार लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आख़िरी मौका है। इसके बाद आपका PAN इनएक्टिव हो सकता है और नए साल की शुरुआत ही वित्तीय झटके से हो सकती है।
सरकार की अंतिम चेतावनी: 1 जनवरी से PAN होगा निष्क्रिय
केंद्र सरकार ने सभी टैक्सपेयर्स को अलर्ट किया है कि जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंकिंग करनी होगी। यह भी पढ़ें : – Shukra Ashta 2026: नए साल में नहीं बजेगी शहनाई! शुक्र अस्त होते ही शादी-विवाह पर ब्रेक, जानिए कब शुभ मुहूर्त
डेडलाइन मिस की तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा।
PAN इनएक्टिव हुआ तो क्या-क्या रुक जाएगा?
PAN निष्क्रिय होने का मतलब सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर असर:
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड अटक सकता है
- बैंकिंग ट्रांजैक्शन में दिक्कत
- म्यूचुअल फंड, SIP और शेयर ट्रेडिंग बंद
- डिमैट अकाउंट और KYC रिजेक्ट
- TDS/TCS ज्यादा दरों पर कटेगा
- यानि एक छोटी सी चूक, बड़ा आर्थिक झटका बन सकती है।
डेडलाइन के बाद लिंक किया तो भी परेशानी!
अगर आपने 31 दिसंबर के बाद PAN-आधार लिंक किया:
- PAN दोबारा एक्टिव तो होगा
- लेकिन 30 दिन तक लग सकते हैं
- साथ में देना होगा ₹1,000 का जुर्माना
इस देरी में आपके जरूरी और समय-संवेदनशील लेनदेन फंस सकते हैं।
PAN-आधार लिंक कैसे करें? (आसान तरीका)
- इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- PAN और आधार नंबर डालें
- OTP वेरिफिकेशन करें
- लिंकिंग पूरी
ध्यान रखें: PAN और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर बिल्कुल मैच होना चाहिए, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।
अभी लिंक करना क्यों है जरूरी?
साल खत्म होने में अब गिने-चुने हफ्ते बचे हैं। आख़िरी वक्त में सर्वर स्लो, OTP फेल या डेटा मिसमैच जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं।






