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Haryana Cabinet के बड़े फैसले: NCR में गाड़ियों की एज लिमिट तय, HCS मेंस में अब 6 पेपर,हरियाणा पुलिस भर्ती में बोनस मार्क्स—जाने पूरी लिस्ट!

Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट की बैठक सोमवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षयता में हुई। बैठक में जनहित से जुड़े 21 एजेंडे रखे गए थे, इनमें से 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि 6 जिलों के 17 गांवों की तहसील बदली गई है। जनप्रतिनिधियों की मांग पर नागरिकों को जमीनी स्तर पर बेहतर सेवाएं देने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल तय की गई है, वहीं अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। इसके अलावा डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है।

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन

मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नये अधिनियम को मंजूरी दी है। वर्तमान में 87 नगरपालिकाएं हैं, जो अलग-अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 लाया गया है। नए एकीकृत अधिनियम का उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।

एचसीएस मेंस के छह पेपर होंगे

एचसीएस (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिये गये हैं, जिनके कुल 600 अंक होंगे। अब इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर 100-100 अंक के होंगे, इसके अलावा, अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा।

पुलिस भर्ती में एनसीसी के अतिरिक्त अंक

कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

मोटर वाहन नियमों में बदलाव

हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन किया गया है। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर जैसे- ओला, ऊबर इत्यादि 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाईसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

प्राइवेट विवि के लिए नए नियम

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई है। शैक्षणिक मानकों को ना बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को भंग करने, सज़ा देने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा। जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। खान और भूविज्ञान विभाग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के ‌लिए हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन की सिफ़ारिशों को आज मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन ने विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफ़ारिशें की है। इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ-साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

रोहतक एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत

रोहतक के एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी है, जो अलॉटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की जाएगी, जो अलॉटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान–II के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय, हरियाणा के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को भी मंजूरी दी है। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत है, जिनमें ग्रुप ‘A’ के 4 पद, ग्रुप ‘B’ के 107 पद, ग्रुप ‘C’ के 395 पद, ग्रुप ‘D’ के 29 पद शामिल है।

यह भी पढ़ें : – डॉक्टर हड़ताल पर, सरकार सख्ती में! हरियाणा कैबिनेट के 5 बड़े फैसले पढ़ें एक क्लिक में!

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  • Rashtr Khabar

    A passionate and truth-driven news reporter with a keen eye for detail and a commitment to ethical journalism. I specialize in delivering accurate, timely, and engaging news that informs the public and strengthens trust in media.

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