Winter Session Haryana: पूर्व विधायकों को बड़ी राहत, हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए, सर्वसम्मति से विधेयक पारित

Winter Session Haryana: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में पूर्व विधायकों के हित में एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया। लंच के बाद हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया गया, जिसे बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से राज्य के करीब 550 पूर्व विधायकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अब हर महीने मिलेगा यात्रा भत्ता
नए प्रावधानों के तहत अब पूर्व विधायक हर माह 10 हजार रुपये तक का यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय उन जनप्रतिनिधियों को आर्थिक संबल देगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य और जनता की सेवा की है।
सदन की अन्य अहम बातें
सत्र की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सदन को जानकारी दी कि जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट स्वास्थ्य कारणों के चलते सत्र में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने ई-मेल के माध्यम से अपनी अस्वस्थता की सूचना भेजी थी।
वहीं, शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया, जिससे सदन की कार्यवाही में राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली।






