Supreme Court ने दिल्ली-एनसीआरवासियों को दी दिवाली की खुशखबरी, सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति

दिल्ली: इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं, और वह भी केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच। कोर्ट ने कहा कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण सीधे लोगों की सेहत पर असर डालता है, इसलिए उत्सव और जनस्वास्थ्य के अधिकारों में संतुलन जरूरी है।
NEERI प्रमाणन और QR कोड अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही बनाने, बेचने और फोड़ने की अनुमति होगी। इन पटाखों पर QR कोड होना अनिवार्य है, ताकि उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके। गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया गया है, जो पूरे दिल्ली-एनसीआर में निगरानी रखेंगे और नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करेंगे।
अदालत का तर्क
यह फैसला चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने अर्जुन गोपाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में पटाखों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और उनकी अवैध तस्करी पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और अब समय है कि आम जनता और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलित रास्ता अपनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान से जुड़ी याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे एनसीआर में समान दिशा-निर्देश लागू करने का आदेश दिया है।






