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Haryana HSRP Rules: नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो कटेगा चालान, पुलिस चलाएगी अभियान

Haryana HSRP Rules: हरियाणा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। हरियाणा पुलिस जल्द ही प्रदेशभर में विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना निर्धारित HSRP, अनधिकृत, छेड़छाड़ की गई या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर लागू कानूनी प्रावधानों के तहत चालान और अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

DGP अजय सिंघल की वाहन चालकों से अपील

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने वाहन चालकों से अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा मजबूत करने और वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है।

Haryana HSRP Rules: नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो कटेगा चालान, पुलिस चलाएगी अभियान

डीजीपी के अनुसार, HSRP वाहनों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाने, नंबर प्लेट के दुरुपयोग को रोकने और वाहन चोरी जैसे अपराधों की जांच में मददगार होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा पुलिस जागरूकता अभियान के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेगी।

किन नंबर प्लेटों पर होगी कार्रवाई?

विशेष अभियान के दौरान पुलिस ऐसे वाहनों की जांच करेगी, जिनकी नंबर प्लेट निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है। इनमें शामिल हैं:

  • निर्धारित मानकों के अनुरूप HSRP नहीं लगी होना।
  • अनधिकृत या नियमों के विपरीत नंबर प्लेट का इस्तेमाल।
  • नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना या पंजीकरण संख्या बदलना।
  • नंबर प्लेट को मोड़ना, ढकना या अस्पष्ट बनाना।
  • नंबर प्लेट पर अनधिकृत स्टिकर लगाना।

ऐसे मामलों में उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों के तहत चालान या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ADGP ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों ने बताए HSRP के फायदे

एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार की जाती है। इसमें मौजूद विशेष सुरक्षा खूबियां वाहन की पहचान और पंजीकरण विवरण के सत्यापन में मदद करती हैं।

उन्होंने कहा कि HSRP से नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और उसके दुरुपयोग की आशंका कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, चोरी हुए वाहनों की पहचान, वाहनों की निगरानी और आपराधिक मामलों की जांच में भी ऐसी प्लेट उपयोगी होती है।

HSRP से संबंधित प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50, मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 और हरियाणा सरकार के लागू निर्देशों के तहत निर्धारित हैं।

पुराने वाहनों के मालिक कैसे लगवाएं HSRP?

हरियाणा पुलिस ने पुराने वाहनों के मालिकों से अपील की है कि यदि उनके वाहन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप HSRP नहीं लगी है, तो वे अधिकृत डीलर या संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से इसे लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें।

वाहन मालिकों को अनधिकृत व्यक्तियों से नंबर प्लेट लगवाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) सहित जरूरी दस्तावेज भी अपडेट रखने चाहिए।

जागरूकता के साथ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

हरियाणा पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि वाहन पहचान को बेहतर बनाना, नंबर प्लेट के दुरुपयोग पर रोक लगाना और सड़क सुरक्षा मजबूत करना भी है। पुलिस ने वाहन चालकों से समय रहते अपने वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

ध्यान दें: अभियान की शुरुआत की सटीक तारीख और चालान की लागू दरों की जानकारी संबंधित पुलिस या परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से जांच लें।

Author

  • अमर सिंह
    संस्थापक एवं एडिटर | Rashtra Khabar News

    अमर सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 19 वर्षों का अनुभव है। वे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे Hindxpress Media House के संस्थापक हैं और Rashtra Khabar News के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देशभर की खबरों एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाते हैं।

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