चंडीगढ़ के सरकारी मकानों में रहने वाले हरियाणा कर्मचारियों के लिए नया निर्देश, 10 जुलाई तक जमा करना होगा रूफटॉप सोलर अंडरटेकिंग फॉर्म

Chandigarh Rooftop Solar Scheme: हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों से कहा है कि संबंधित कर्मचारी 10 जुलाई 2026 तक रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित अपना विकल्प या अंडरटेकिंग फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा करें।
यह निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी की ओर से भेजे गए पत्र के बाद जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजना के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम की अधिकतम स्थापना सुनिश्चित करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल सके।
विभागाध्यक्षों के माध्यम से जमा होंगे फॉर्म
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन कार्यरत पात्र कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में अपना सहमति पत्र समय पर भरकर विभागाध्यक्षों के माध्यम से जमा कराएं। इसके बाद इन फॉर्मों को आगे की प्रक्रिया के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है, ताकि सोलर परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो।
कर्मचारियों को चुनना होगा अपना विकल्प
अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला, यदि वे रूफटॉप सोलर सिस्टम से उत्पादित बिजली का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए सहमति देनी होगी और निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा। दूसरा विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है, जो इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते। वहीं तीसरा विकल्प उन मामलों के लिए रखा गया है, जहां यह व्यवस्था संबंधित कर्मचारी पर लागू नहीं होती।
चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, सोलर ऊर्जा के उपयोग और उससे जुड़े यूजर चार्ज को लेकर कर्मचारियों से मिले सुझावों और प्रतिवेदनों के बाद यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है।






