हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, क्लर्क भर्ती-पदोन्नति बिल होगा पेश


गुरुग्राम, 22 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों के हितों से जुड़े अहम फैसले लेते हुए विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 सदन में पेश किया जाएगा।
क्लर्क पदों पर पदोन्नति का रास्ता होगा आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के तहत क्लर्क पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अब तक यह कोटा 20 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 5 प्रतिशत एक्स-ग्रेशिया पदों को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के अनुसार कॉमन कैडर के वे ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, वे क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाएंगे। इससे लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विपक्ष पर मुख्यमंत्री का तीखा हमला
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई घटनाओं ने विपक्षी दलों का वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया।
उनका आरोप था कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है और केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी उनका अधिकार है, किसी की कृपा नहीं।
परिसीमन पर भी दिया जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।







