Breaking NewsHaryana NewsLatest News

हरियाणा में अब PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG! पेट्रोल पंपों पर सख्ती, ₹10 हजार तक जुर्माने का प्रावधान

NCR जिलों में 1 अक्टूबर से लागू हुआ ‘PUC नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम, ANPR सिस्टम से होगी वाहनों की जांच; पेट्रोल पंपों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों में अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) के बिना पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

हरियाणा परिवहन विभाग ने NCR क्षेत्र के सभी संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों और ईंधन बिक्री केंद्रों को ईंधन देने से पहले वाहन का वैध PUC जांचने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 101 के तहत लागू की जा रही है।

1 अक्टूबर से लागू हुआ ‘PUC नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम

निर्देशों के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2026 से ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र नहीं, तो ईंधन नहीं’ व्यवस्था लागू हो गई है। इसका उद्देश्य ऐसे वाहनों पर लगाम लगाना है जो वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना सड़कों पर चल रहे हैं।

नए नियम का असर खासतौर पर NCR में आने वाले हरियाणा के जिलों के पेट्रोल पंपों पर दिखाई देगा, जहां वाहन में ईंधन भरने से पहले PUC की वैधता जांची जाएगी।

ANPR कैमरों से होगी ऑनलाइन जांच

हरियाणा सरकार NCR जिलों के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम स्थापित कर रही है। इस तकनीक के जरिए वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑनलाइन PUC रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा।

इससे पेट्रोल पंप पर वाहन के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता जांचने की प्रक्रिया अधिक स्वचालित और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।

ANPR पूरी तरह शुरू होने तक मैनुअल जांच

जब तक सभी संबंधित पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम पूरी तरह सक्रिय नहीं हो जाता, तब तक पंप कर्मचारियों को मैनुअल तरीके से PUC की जांच करनी होगी।

यदि कोई वाहन चालक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र दिखाने में असमर्थ रहता है, तो पेट्रोल पंप कर्मचारी उसे ईंधन देने से इनकार करेंगे। साथ ही, आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

PUC नहीं है तो पहले कराएं प्रदूषण जांच

विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को यह भी निर्देश दिया है कि जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं है, उनके चालकों को नजदीकी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए कहा जाए।

यानी अब बिना वैध PUC के वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने पर ईंधन मिलना मुश्किल होगा।

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे बड़े चेतावनी बोर्ड

नए नियम की जानकारी वाहन चालकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए पेट्रोल पंपों के प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाले स्थानों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रमुखता से चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन बोर्डों पर वाहन चालकों को साफ तौर पर बताया जाएगा कि वैध PUC के बिना ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।

PUC के बिना वाहन चलाने पर ₹10 हजार तक जुर्माना

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के बिना वाहन चलाने या संचालित करने पर मोटर वाहन नियमों के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसलिए वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने वाहन का PUC समय रहते अपडेट करा लें, ताकि पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने में परेशानी न हो और दंडात्मक कार्रवाई से भी बचा जा सके।

क्यों बढ़ाई गई सख्ती?

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है। वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसी वजह से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान और उत्सर्जन मानकों के पालन को लेकर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

ANPR जैसी तकनीक को PUC रिकॉर्ड से जोड़ने का उद्देश्य वाहनों की जांच को अधिक तकनीक आधारित और प्रभावी बनाना है।

वाहन चालकों पर क्या होगा असर?

इस नियम का सबसे सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जिनका PUC समाप्त हो चुका है या जिन्होंने अब तक प्रदूषण जांच नहीं कराई है। ऐसे वाहन चालकों को ईंधन लेने से पहले अधिकृत केंद्र से PUC बनवाना पड़ सकता है।

वहीं, पेट्रोल पंप संचालकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें ईंधन देने से पहले PUC की जांच करनी होगी और नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

वाहन चालकों के लिए जरूरी बातें

  • वाहन का PUC प्रमाण-पत्र वैध रखें।
  • PUC की एक्सपायरी डेट समय-समय पर जांचें।
  • प्रमाण-पत्र समाप्त होने से पहले नजदीकी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से इसे अपडेट कराएं।
  • NCR में पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाने जाते समय PUC की वैधता सुनिश्चित करें।
  • बिना PUC वाहन चलाने पर जुर्माने से बचने के लिए दस्तावेज अपडेट रखें।

हरियाणा परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को CAQM के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
🔴 LIVE
Facebook Page