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हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बढ़ाया वेतन; 1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया वेतनमान

हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (Part-time) और दैनिक वेतनभोगी (Daily Wages) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है।
सरकार की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय उन विभागों और संगठनों के अनुरोधों के बाद लिया गया है जिन्होंने लंबे समय से कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग की थी।

तीन श्रेणियों में बांटा गया राज्य

हरियाणा सरकार ने राज्य को तीन श्रेणियों (Category-1, Category-2, Category-3) में विभाजित किया है।
हर श्रेणी में तीन स्तरों (Level-1, Level-2, Level-3) के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन तय किया गया है।

श्रेणी-1 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹19,900₹765₹96
लेवल-2₹23,400₹900₹113
लेवल-3₹24,100₹927₹116

श्रेणी-2 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹17,550₹675₹84
लेवल-2₹21,000₹808₹101
लेवल-3₹21,700₹835₹104

श्रेणी-3 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹16,250₹625₹78
लेवल-2₹19,800₹762₹95
लेवल-3₹20,450₹787₹98

Author

  • अमर सिंह | 19 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव | Total TV एवं MH One News के पूर्व वीडियो जर्नलिस्ट | Hindxpress Media House के संस्थापक | Rashtr Khabar डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के संस्थापक एवं एडिटर-इन-चीफ

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