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अभय सिंह चौटाला को विदेशी नंबर से धमकियां, हाई कोर्ट ने केंद्र–हरियाणा–UT को 16 दिसंबर तक जवाब का आदेश

चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चौटाला की ओर से सुरक्षा को केंद्रीय एजेंसियों के हवाले करने की मांग की गई है।

 

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और UT चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए 16 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विदेशी मोबाइल नंबर से मिली धमकियां, सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी

याचिका में बताया गया है कि 15 जुलाई को एक विदेशी मोबाइल नंबर से अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे कर्ण चौटाला को फोन आया था। कॉलर ने अभय सिंह चौटाला को लेकर सीमा में रहने की धमकी दी थी। लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद परिवार और पार्टी ने गंभीर सुरक्षा जोखिम जताया है।

अभय सिंह चौटाला ने इन धमकियों और बढ़ते खतरे के मद्देनज़र हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

चंडीगढ़ पुलिस पर सवाल—अभी तक नहीं हुई कार्रवाई

वकील संदीप गोयत ने अदालत में कहा कि धमकी की शिकायत दर्ज होने के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है।

इसी वजह से सुरक्षा को केंद्र की एजेंसियों के हवाले करने की मांग को और मजबूती मिलती है।

क्या है याचिका की मुख्य मांग?

अभय सिंह चौटाला की ओर से दलील दी गई कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। विदेशी नंबर से मिली धमकियां गंभीर खतरे का संकेत हैं। इसलिए तुरंत प्रभाव से सुरक्षा को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को हैंडओवर किया जाए और सुरक्षा श्रेणी को अपग्रेड किया जाए।

अब अगली तारीख 16 दिसंबर

हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को कहा है कि वे 16 दिसंबर को अपना लिखित जवाब लेकर पेश हों। उसी दिन मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

Author

  • अमर सिंह
    संस्थापक एवं एडिटर | Rashtra Khabar News

    अमर सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 19 वर्षों का अनुभव है। वे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे Hindxpress Media House के संस्थापक हैं और Rashtra Khabar News के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देशभर की खबरों एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाते हैं।

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