पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत! सरकारी नौकरियों में 5 साल तक की आयु छूट

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पूर्व अग्निवीरों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह राहत हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू होगी।
फैसले के मुख्य बिंदु:
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ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की आयु सीमा छूट मिलेगी।
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पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष तौर पर 5 साल तक की छूट दी जाएगी।
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यह छूट केवल हरियाणा के निवासी पूर्व अग्निवीरों पर लागू होगी।
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सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस आदेश को पूरी ईमानदारी से लागू करें, ताकि किसी भी पात्र अग्निवीर का हक न छिने।
अग्निवीरों के लिए नई उम्मीद – सेवा के बाद बढ़े रोजगार के अवसर
अग्निवीर योजना के तहत देशभर में भर्ती हुए जवान चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटते हैं। कई बार इस दौरान उनकी उम्र सामान्य भर्ती सीमा से अधिक हो जाती है।
ऐसे में हरियाणा सरकार का यह फैसला उन्हें नया अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा समर्थन देगा। इससे वे समाज में अपनी नई भूमिका को मजबूती से निभा सकेंगे।
हरियाणा में अब तक 7,228 अग्निवीर भर्ती
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार —
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पहले बैच में: 2,227 अग्निवीर
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दूसरे बैच में: 2,893 अग्निवीर
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तीसरे बैच में: 2,108 अग्निवीर
कुल मिलाकर 7,228 अग्निवीर हरियाणा से अब तक भर्ती हो चुके हैं। इनमें से पहले बैच के जवानों को सबसे पहले इस छूट का लाभ मिलेगा।
सरकार का संदेश — ‘देश की सेवा करने वालों को सम्मान और अवसर दोनों मिलेंगे’
राज्य सरकार ने अपने बयान में कहा है कि यह निर्णय रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ देश की सेवा करने वाले युवाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हरियाणा ने हमेशा सैनिकों और उनके परिवारों के हितों को प्राथमिकता दी है, और यह फैसला उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है।






