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दिल्ली आबकारी केस में कल अहम सुनवाई, हाईकोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल

नई दिल्ली : दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में कानूनी लड़ाई एक बार फिर अहम मोड़ पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई आरोपियों ने मामले की सुनवाई को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मौजूदा पीठ से सुनवाई हटाकर किसी अन्य बेंच को मामला सौंपने की मांग की गई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब केस अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है।

कोर्ट में पेश हो सकते हैं केजरीवाल

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को होने वाली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने पक्ष को व्यक्तिगत रूप से रखने की तैयारी में हैं, जिससे इस सुनवाई की अहमियत और बढ़ गई है। इस दौरान अदालत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें निचली अदालत द्वारा सभी आरोपियों को दी गई राहत को चुनौती दी गई है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत का फैसला तथ्यों और साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। एजेंसी ने हाईकोर्ट से इस निर्णय को पलटने की मांग की है, जिससे मामले की दिशा बदल सकती है। वहीं इस केस में मनीष सिसोदिया भी प्रमुख आरोपी हैं, जो पहले से ही कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

ED ने मांगा जवाब, 22 अप्रैल तक समय

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने इसके लिए 22 अप्रैल की समयसीमा तय की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह आखिरी मौका है। तय समय में जवाब नहीं देने पर प्रतिवादियों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।

ED की आपत्ति क्या है?

ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि निचली अदालत द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियां अनुचित और मामले से असंबंधित थीं। एजेंसी का तर्क है कि बिना उनका पक्ष सुने की गई ये टिप्पणियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं और इससे उनकी साख प्रभावित हुई है।

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  • अमर सिंह
    संस्थापक एवं एडिटर | Rashtra Khabar News

    अमर सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 19 वर्षों का अनुभव है। वे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे Hindxpress Media House के संस्थापक हैं और Rashtra Khabar News के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देशभर की खबरों एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाते हैं।

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