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हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बढ़ाया वेतन; 1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया वेतनमान

हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (Part-time) और दैनिक वेतनभोगी (Daily Wages) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है।
सरकार की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय उन विभागों और संगठनों के अनुरोधों के बाद लिया गया है जिन्होंने लंबे समय से कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग की थी।

तीन श्रेणियों में बांटा गया राज्य

हरियाणा सरकार ने राज्य को तीन श्रेणियों (Category-1, Category-2, Category-3) में विभाजित किया है।
हर श्रेणी में तीन स्तरों (Level-1, Level-2, Level-3) के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन तय किया गया है।

श्रेणी-1 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹19,900₹765₹96
लेवल-2₹23,400₹900₹113
लेवल-3₹24,100₹927₹116

श्रेणी-2 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹17,550₹675₹84
लेवल-2₹21,000₹808₹101
लेवल-3₹21,700₹835₹104

श्रेणी-3 जिलों के लिए नया वेतनमान

स्तरमासिक वेतनदैनिक वेतनप्रति घंटा वेतन
लेवल-1₹16,250₹625₹78
लेवल-2₹19,800₹762₹95
लेवल-3₹20,450₹787₹98

Author

  • Amar Singh

    अमर सिंह
    संस्थापक एवं एडिटर | Rashtra Khabar News

    अमर सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 19 वर्षों का अनुभव है। वे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे Hindxpress Media House के संस्थापक हैं और Rashtra Khabar News के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देशभर की खबरों एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाते हैं।

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