पंजाब में बिना NOC नया बिजली कनेक्शन | PSPCL का बड़ा फैसला | पंजाब सरकार अपडेट

पंजाब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की है कि अब PSPCL आवश्यक गारंटी राशि जमा करवाने के बाद बिना NOC के भी नए बिजली कनेक्शन जारी करेगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं बिना देरी और बिना परेशानी उपलब्ध होनी चाहिए।
पहले क्यों होती थी दिक्कत?
पहले नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदक को स्थानीय निकायों जैसे
MC, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA, BDA
से NOC, पास बिल्डिंग प्लान या रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था।
इन मंजूरियों में अकसर हफ्तों तक देरी होती थी, जिससे आम जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
नए नियम क्या कहते हैं?
बिना NOC भी मिलेगा कनेक्शन
अब आवेदक को एक लिखित घोषणा देनी होगी कि—
यदि भविष्य में उसकी बिल्डिंग को किसी विभाग द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो PSPCL उसका कनेक्शन काट सकता है।
इसके बाद सप्लाई कोड 2024 के मुताबिक कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी
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सामान्य शुल्कों के साथ
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सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर अतिरिक्त राशि
डिसमेंटलिंग (तोड़-फोड़) चार्ज के रूप में जमा करनी होगी।
मंत्री ने कहा कि यह नीति जनता की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
फॉर्म होंगे सरल, रिकॉर्ड होंगे डिजिटल
PSPCL आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना रहा है:
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बिजली कनेक्शन आवेदन फॉर्म को सरल और छोटा किया जा रहा है।
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सभी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन तेजी से चल रहा है।
50 kW तक के LT कनेक्शनों पर बड़ी राहत
PSPCL पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि:
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50 किलोवॉट तक के LT कनेक्शन के लिए
लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर की टेस्ट रिपोर्ट अब जरूरी नहीं।
इसके बजाय:
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ऑनलाइन आवेदन में केवल एक Self Declaration देनी होगी
कि वायरिंग किसी लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर/सरकारी अधिकारी द्वारा की और टेस्ट की गई है।






