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चंडीगढ़ में अब कुत्ता पालना होगा महंगा! बिना रजिस्ट्रेशन डॉग पर ₹10,000 तक जुर्माना — जानिए नए नियम

चंडीगढ़: अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और पालतू कुत्ता रखते हैं, तो अब आपके लिए नई सख्त गाइडलाइन लागू हो चुकी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ‘Pet and Community Dog Bylaws’ की अधिसूचना जारी करते हुए पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन, संख्या और व्यवहार को लेकर सख्त नियम बनाए हैं।

अब हर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

चंडीगढ़ नगर निगम के अनुसार, अब हर पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

  • रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹500 प्रति डॉग
  • नवीनीकरण शुल्क: ₹50 हर 5 साल बाद
    रजिस्ट्रेशन के बाद डॉग के गले में मेटल टोकन और पट्टा (कॉलर टैग) लगाना भी जरूरी है।

अगर कोई डॉग रजिस्ट्रेशन के बिना पाया गया, तो नगर निगम उसे जब्त (Impound) कर सकती है और मालिक पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

घर के आकार के अनुसार कुत्ते रखने की सीमा तय

नगर निगम ने कुत्तों की संख्या को घर के आकार के अनुसार सीमित किया है —

घर का आकारअधिकतम कुत्ते
5 मरला तक1
5 से 12 मरला2
12 मरला से 1 कनाल3
1 कनाल से अधिक4

अगर एक घर में अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार को अलग पंजीकरण कराना होगा।

इन डॉग नस्लों पर लगा प्रतिबंध

चंडीगढ़ प्रशासन ने खतरनाक मानी जाने वाली 7 डॉग ब्रीड्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
अब शहर में ये नस्लें नहीं पाल सकेंगे:
अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर।


कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर भी रोक

सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन और बोटेनिकल गार्डन जैसे सार्वजनिक पार्कों और स्थलों में कुत्तों को ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

गलियों और कॉलोनियों में आवारा या अनकंट्रोल्ड डॉग्स को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। नगर निगम ने कहा है कि गंदगी फैलाने या सार्वजनिक स्थान पर खाना डालने वालों पर भी ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।

देखें नोटिफिकेशन

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Author

  • अमर सिंह | 19 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव | Total TV एवं MH One News के पूर्व वीडियो जर्नलिस्ट | Hindxpress Media House के संस्थापक | Rashtr Khabar डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म के संस्थापक एवं एडिटर-इन-चीफ

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